Kris Gopalakrishnan SC/ST Case: जमीन विवाद में इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन समेत 18 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज


इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन पर बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक दलित परिवार ने क्रिस गोपालाकृष्णन समेत 18 लोगों SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया है। यह मामला दलित परिवार की जमीन पर कब्जा और उनको धमकाने का प्रयास करने पर मामला दर्ज किया गया है शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया और उन्हें धमकाया गया।


क्रिस गोपालकृष्णन न्यूज: 

यह विवाद जमीन के लिए हो रहा है, जो कि बेंगलूर में बाहरी इलाके में स्थित है। बताया यह जा रहा है कि इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन और कुछ व्यक्तियो ने उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश की है और उनको धमकाया भी है। 


इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन का पक्ष:

इंफोसिस के सह-संस्थापक ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और उनका कहना है कि उनका इस विवाद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने न्यायिक और कानूनन प्रक्रिया में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है और भरोसा जताया है कि सच सामने आएगा।


SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989:

SC/ST एक्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया गया है, जिसके अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपर किसी भी तरह का कोई अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। जो भी उन पर अत्याचार करता है उस पर ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।



पुलिस इस मामले की जांच करने करने में लगी हुई है और जो भी अपराधी है उनके बयान ले रही है और case से जुड़े सभी दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। जांच होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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