सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: यूज़र द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियां अब डिनोटिफाई नहीं होंगी



सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा

नई दिल्ली (17 अप्रैल 2025):

आज एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन संपत्तियों को उपयोगकर्ता ने वक्फ घोषित किया है, उन्हें इस समय गैर-अधिसूचित नहीं किया जा सकता। वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 वर्तमान में राष्ट्रीय बहस का विषय है, जो इस निर्णय के साथ मेल खाता है।

क्या होता है वक्फ?

इस्लाम में, वक्फ किसी व्यक्ति की संपत्ति को मस्जिद, दरगाह या किसी अन्य पूजा स्थल को दान करने का कार्य है। एक बार जब संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है, तो वह वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है।

क्या है वक्फ संपत्ति और यह फैसला क्यों अहम है?

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सरकार किसी व्यक्ति द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्ति को गैर-अधिसूचित नहीं कर सकती। अतीत में, न्यायालय ने वक्फ सूची से कुछ संपत्तियों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी थी। 

भाजपा शासित राज्य और ओवैसी की भूमिका: 

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी और दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया था। उसी समय, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित भाजपा शासित छह राज्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया था।

निष्कर्ष:

यह फैसला वक्फ संपत्तियों की स्थिति को मजबूत करता है और भविष्य में किसी भी तरह की डिनोटिफिकेशन प्रक्रिया को रोकता है। यह मुद्दा अब न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील बन गया है।

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